Wednesday, 31 July 2024

Chanakya कमेंट ईमेल प्रिंट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को बीमा योजनाओं का लाभ देना स्वागत योग्य निर्णय : महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया

 महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत लाभांवित करने का राज्य सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। सुश्री भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पक्ष में लिये गये निर्णय के लिये आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि "सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0" कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश की 1.70 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बीमा कवर किया जाएगा।

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि दोनों बीमा योजनाओं में कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की सहमति से उनके मानदेय से प्रीमियम काटा जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का निःशुल्क बीमा कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र एवं राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के हितों और उनके जीवन के जोखिम को कवर किया जा सकेगा।

महिला बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि 97 हजार 329 आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर कार्य कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत बीमा कवर किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 आयुवर्ग की कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 436 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर किसी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये उनके परिवार को दिये जाएंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 20 रूपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंग होने पर 2 लाख रूपये और आंशिक स्थाई अपंग होने पर 1 लाख रूपये दिये जाएंगे।

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