Thursday, 1 August 2024

स्टाफ डायरिया कैम्पेन’’ का आयोजन जिले में किया जा रहा है

 




टिमरनी संवाददाता प्रमोद बरसले भारत सरकार, म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं कार्यालय जिला पंचायत हरदा म.प्र. द्वारा दिये गये निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोजन से दिनांक 01.07.2024 से 31.08.2024 तक ‘‘स्टाफ डायरिया कैम्पेन’’ का आयोजन जिले में किया जा रहा है । इसी तारतम्य में दिनांक 01.08.2024 को विकासखण्ड मुख्यालय पर स्टाफ डायरिया कैम्पेन, सरवाईकल कैंसर एवं टूथ ब्रश के उपयोग के संबंध में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है । जागरूकता रैली दोपहर 12ः30 बजे से शासकीय चिकित्सालय (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) टिमरनी से प्रारंभ होकर बस स्टेण्ड चौराहा, रहटगॉव रोड़ होते हुये एक्सीलेंस स्कूल, टिमरनी में समाप्त होगी । जागरूकता रैली में सभी शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के कक्षा 06 एवं उससे ऊपर के सभी विद्यार्थी, विकासखण्ड मुख्यालय के सभी विभागों में कार्यरत् अधिकारी व कर्मचारी, स्थानीय पोस्टमैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थी, महाविद्यालयीन छात्र/छात्रायें व एन.सी.सी और एन.एस.एस. के विद्यार्थी सम्मिलित होगे । इस संबंध में आज दिनांक 30/07/2024 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व टिमरनी के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टिमरनी में बैठक का आयोजन किया गया । बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी टिमरनी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी टिमरनी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वय टिमरनी, पुलिस थाना प्रभारी टिमरनी, महिला एवं बाल विकास विभाग टिमरनी, प्राचार्य शासकीय स्नातक महाविद्यालय टिमरनी तथा विभाग के समस्त खण्ड स्तरीय अधिकारी उपस्थिति हुये । रैली से संबंधित समस्त जानकारी एवं आवश्यक निर्देश प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं बी.ई.ई. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टिमरनी द्वारा उपस्थित अधिकारियों को प्रदान किये गये ।कच्चे बिल को लेकर  हुई शिकायत



हरदा


हरदा को हृदय नगरी के नाम से जाना जाता है l परंतु जब आपको यह पता चलेगा की हृदय नगरी के कुछ दुकानदार अपनी मनमानी चलते हुए बड़े ही सुंदर तरीके से टैक्स की चोरी कर रहे हैं l शासन के नियम है कि अगर आप ₹200 से ऊपर की खरीदी करते हैं तो आपको टैक्स भरना चाहिए जिससे शासन के मद में टैक्स  जमा हो सके l  दुकानदार का भी दायित्व है l   कि वह  भी आपको पक्का बल प्रदान करें lदुकानदार आपकी खरीदी पर  शासन के नियम अनुसार प्रतिशत तय करके टैक्स कटता है और आपको पक्का बल प्रदान करता है जिसमें जीएसटी, टीडीएस  दुकान का नाम दुकानदार का गुमास्ता, दुकानदार दुकान संचालक का नाम उल्लेखित होता है l परंतु कुछ लोगों ने तो पक्के बिल  की परिभाषा ही बदल दी है उनका पक्का बिल शासन के नियमों के ठीक अलग ढंग से प्रतीत हो रहा है l जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे l और आप खुद तय करें कि यह किस प्रकार से  पक्का बिल है l और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इनसे संबंधित विभाग कार्यवाही करने की जगह पर सुस्त और चुप्पी सादे हुए नजर आ रहे हैं l अगर आप अभी तक दुकानों को आंकड़ा ले तो यह आपको बड़ा आंकड़ा दिखाई देगा परंतु अगर आप इन के द्वारा जमा किए हुए टैक्सों की जानकारी लेंगे और आज दिनांक तक हुई कार्यवाही का आंकड़ा ले तो सब स्पष्ट नजर हो जाएगा कि उनके द्वारा आज दिनांक तक कितनी कार्यवाहियां की गई है और कितना टैक्स शासन के मद  में जमा किया है l


पोस्टर  से कोई नहीं जागता है


केवल जागो ग्राहक जागो का पोस्टर चिपकाने से ग्राहक नहीं जागता और ना ही दुकानदार  जागता  l और कहीं ना कहीं यह सब  शासन प्रशासन और इनसे संबंधित विभाग और अधिकारी   की मिली भगत से हो रहा है l  या तो  यह कार्यवाही करना ही नहीं चाहते l

 और अगर किसी पर  कार्यवाही ना करना चाहे तो  प्रशासन और आधिकारिक कर्मचारियों के पास कई अनेक बहाने  होते हैं और करने का केवल एक बहाना होता है कि हमें कार्रवाई करना है l" ऐसा नहीं है की सब ग्राहक कच्चे बिल पर खरीदी या बिक्री करना चाहते हैं कुछ ग्राहक हैं जो पक्के बिल पर खरीदी बिक्री करना चाहते हैं अगर दुकानदार आपसे पूरे पैसे तो लेता है तो आपका भी हक है कि आप  उस  से पक्का बिल जरूर ले और  फिर पक्के बिल और टैक्स में समझौता क्यों  


कई बार ऐसा भी होता है ग्राहक के साथ


 दुकानदार से जब  आप पक्के बिल की बात करते हैं तो  जीएसटी  टैक्स  के नाम पर आपको थोड़ा सा भ्रमित कर दुकान संचालक डरा देते हैं  l  आपकी जीएसटी अत्यधिक कटेगी या अन्य किसी प्रकार से डराने और भ्रमित करने का कार्य बड़े ही सरल तरीके से अंजाम दे देते हैं l और ग्राहक को कच्चा बिल थमा देते हैं l जिसके चलते वह ग्राहक  दुकान से   पक्का बिल नहीं लेता है lजिसके चलते  ग्राहक कभी भविष्य में उपभोक्ता  फार्म में जाकर दुकानदार की  शिकायत भी ठीक रूप से नहीं कर सकता  है l और दुकानदार अपने सामान को अच्छा बुरा जैसा भी हो मनमाने तरीके से बेचकर मनमाना भारी लाभ उठाते हैं lऔर शासन की नजरों से भी छुप कर बचते हुए नजर आते हैं और स्वयं भारी लाभ भी उठाते हैं l ऐसा ही एक मामला हरदा जिले से आया है l जहां फरियाद जी ने कलेक्टर महोदय जी से फरियाद लगाते  हुए कलेक्टर कार्यालय में अपना आवेदन दिनांक 27/07./2024 को जमा किया है और पक्के बिल की मांग  करी है और दुकान संचालक पर नियम अनुसार कार्यवाही करने तथा  कच्चे बिलों पर हो रही खरीदी बिक्री पर रोक लगाने की मांग   शासन प्रशासन से करी है l अब देखना यह है कि शासन प्रशासन दुकानदार को   बचाने  का प्रयास करेंगे या फिर इस विषय की गंभीरता को समझते  मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर कोई ठोस निर्णय लेकर दुकान संचालक के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करेंगे l क्योंकि टैक्स भरना सभी के लिए अनिवार्य होता है l या फिर यहां  पर कोई झोल - झांल कर नियम बदलने के लिए नई तरकीब और योजनाएं लगाएंगे l


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