Friday, 30 August 2024

सुशील विश्वकर्मा/जिला ब्यूरो चीफ

  परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा छिंदवाड़ा-बैतूल मार्ग में की गई वाहनों की सघन जाँच

08 वाहनों से लिया गया 8700 रूपये का जुर्माना




क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन करते पाये जाने पर 02 वाहन एवं बिना बीमा संचालित करते पाये जाने पर 01 वाहन जप्त

छिन्दवाड़ा/ 29 अगस्त 2024/ कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज छिंदवाड़ा-बैतूल मार्ग में सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई। जिसमें सवारी बसों, ऑटो रिक्शा व सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे-बड़े वाहनों के सभी दस्तावेजों जैसे वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वैध लाइसेंस आदि की जाँच की गई। साथ ही जाँच के दौरान वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार आदि की जांच भी की गई। जिन वाहनों में कमियां पाई गई ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई ।                                    

       अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि छिंदवाड़ा-बैतूल मार्ग में वाहनों की चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर 08 वाहनों से 8700 रूपये का जुर्माना लिया गया एवं 02 सवारी वाहन क्रमांक एमपी 09 बीएम 9902 एवं वाहन क्रमांक एमपी 28 जेडबी 8739 को क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन करते पाये जाने पर एवं एक वाहन क्रमांक एमपी 28 एल 1103 को बिना फिटनेस एवं बिना बीमा के संचालित करते पाये जाने पर वाहन को जप्त कर सांवरी पुलिस चौकी परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। उन्होंने बताया कि वाहन संचालकों को समय-समय पर मीटिंग लेकर समझाईश दी जा रही है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे सभी अपने-अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अतिशीघ्र लगवा लें और मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी प्रावधानों का पालन करें।

No comments:

Post a Comment